G RAM G Mgnrega Karnataka Job Card List | कर्नाटक नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट देखें

Mgnrega Karnataka Job Card List | कर्नाटक नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट देखें
Mgnrega Karnataka Job Card List: आप सभी भाईयों का सादर अभिवादन आज की इस पोस्ट के माध्यम से हम सभी लोग जानेंगे कि Mgnrega job Card List Karnataka ऑनलाइन कैसे चेक करें? जॉब कार्ड लिस्ट देखने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा आधिकारिक वेब पोर्टल उपलब्ध करवा दिया गया है | जहां पर आप लोगों को मनरेगा कर्नाटक जॉब कार्ड से संबन्धित सभी जानकारी सभी जानकारी मिल जाएगा
Nrega job Card List Karnataka: इस वेब पोर्टल की जानकारी वहाँ रहने वाले अधिकांश कर्नाटक वासियों को ज्ञात नहीं होने के कारण इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर आप लोगों को स्टेप by स्टेप सरल तरीके से बताया हुआ है की आप लोग Karnataka Nrega Job Card List ऑनलाइन जॉब कार्ड कैसे चेक कर सकते हैं |
Karnataka Job Card List
भारत से सभी राज्यों की तरह कर्नाटक में भी रोजगार गारंटी योजना लागू है | जिसके कारण गरीब मजदूर परिवारों को उनके पंचायत में ही रोजगार गारंटी का काम मिल रहा है | अगर आप लोग यह जानना चाह रहे हैं की, आपका नाम नई जॉब कार्ड सूची में है या नहीं तो आप बड़ी ही आसानी से इसका पता कर सकते हैं | इसके अलावा अपने ग्राम पंचायत जॉब कार्ड लिस्ट भी चेक कर सकते है और यह जान सकते हैं की किन-किन लोगों का जॉब कार्ड बना हुआ है और किसका नहीं | तो चलिये इस जॉब कार्ड लिस्ट के बारे में जानना शुरू करते हैं |
Mgnrega Karnataka Job Card List Overview
| योजना का नाम | नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट कर्नाटक (Nrega Job Card List Karnataka ) |
|---|---|
| राज्य | कर्नाटक ( Karnataka) |
| माध्यम | ऑनलाइन |
| विभाग | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
| लाभ | मनरेगा जॉब कार्ड लिस्ट में नाम चेक करना |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://mnregaweb2.dord.gov.in/ |
नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट कर्नाटक की पात्रता
जॉब कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको कुछ पात्रता और दस्तावेजों को संलग्न करना होगा। जिससे की आप मनरेगा जॉब कार्ड का लाभ ले सको।
- उम्मीदवार कर्नाटक का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए।
- आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता काम करने के लिए कुशल और इच्छुक श्रमिक होना चाहिए।
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
KARNATAKA Job Card List के अंतर्गत आने वाले जिले
| Job Card List BAGALKOTE बैंगलोर ग्रामीण | Job Card List BAGALKOTE बैंगलोर शहरी |
| Job Card List BELAGAVI | Job Card List GADAG |
| Job Card List BALLARI | Job Card List HASSAN |
| Job Card List BELAGAVI | Job Card List HAVERI |
| Job Card List BENGALURU | Job Card List KALABURAGI |
| Job Card List BENGALURU RURAL | Job Card List KODAGU |
| Job Card List BENGALURU SOUTH | Job Card List KOLAR |
| Job Card List BIDAR | Job Card List KOPPAL |
| Job Card List CHAMARAJA NAGARA | Job Card List MANDYA |
| Job Card List CHIKKABALLAPURA | Job Card List MYSURU |
| Job Card List CHIKKAMAGALURU | Job Card List RAICHUR |
| Job Card List CHITRADURGA | Job Card List SHIVAMOGGA |
| Job Card List DAKSHINA KANNADA | Job Card List TUMAKURU |
| Job Card List DAVANAGERE | Job Card List UDUPI |
| Job Card List DHARWAR | Job Card List UTTARA KANNADA |
| Job Card List VIJAYANAGARA | Job Card List VIJAYPURA |
|---|---|
| Job Card List Yadgir |
Nrega job card Karnataka List me apna naam kaise dekhne के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जॉब कार्ड नंबर
- अपने तहसील और जिले की जानकारी
How To Check NREGA Job card list KARNATAKA Online
कर्नाटक के सभी जिलो की MgNrega Karnataka job card List चेक करने का पूरा प्रोसेस हम आपको स्टेप बाई स्टेप जानकारी दे रहे हे। यदि आप भी कर्नाटक के निवासी हैं और नरेगा लिस्ट कर्नाटक में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो पोस्ट को आराम आराम से पढ़ कर आसानी से कर्नाटक जॉब कार्ड लिस्ट निकाल पाओगे।
नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट कर्नाटक चेक करने के लिए आपको नीचे बताए हुवे स्टेप को फ्लो करना होगा, जिस से आप अपने NREGA Karnataka Job Card List download कर पायेंगे।
MGNREGA Job Card List Official Website
Karnataka New job card list चेक करने के लिए आप सभी को आप आधिकारिक वेबसाइट में जाना है। या तो इसके लिए गूगल में https://mnregaweb2.dord.gov.in/ टाइप करके सर्च करें या यहाँ फिर सीधा और सरल सा तरीका हमारे द्वारा दिए गए डायरेक्ट लिंक को चुनें। इस लिंक के द्वारा आप सीधे मनरेगा योजना की ऑफिसियल वेबसाइट में जा सकेंगे । डायरेक्ट लिंक ये रहा – nrega.nic.in
Generate Reports Option
मनरेगा जॉब कार्ड लिस्ट कर्नाटक की वेबसाइट खुलने के बाद आप सभी को बड़े बड़े अक्षरों में स्क्रीन Generate Report का लिखा दिखाई देगा, इसी Generate Reports विकल्प को अपने अंगूठे से सेलेक्ट कर लीजिए, और एक कदम आगे बढ़ जाए।

State Selection अपने राज्य का चुनाव करना
अब आपके फ़ोन पर, पीसी पर एक स्क्रीन आई होगी जिसमे आप कर्नाटक राज्य का नाम लिखा हुवा होगा उसे चुन लेना हे, ध्यान से सेलेक्ट करे नही तो जॉब कार्ड लिस्ट नही मिलेगा।
जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत चुनें

अब आपके सामने जो फोटो आयेगी, उसमे सबसे पहले साल का चुनाव करना हे, अभी ताजा नंबर लेना हो तो 2023 2024 को भरे । उसके बाद आप किस जिलें के निवासी हो वो चुने।
Job Card/Employment Register
अब इस पेज पर आने के बाद आपको बिल्कुल नही घबराना हे इतने सारे ऑप्शन देख कर, इसके लिए हम बैठे है आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए फोटो का स्क्रीन शूट लगा दिया हे ,आपको बस यही पर जाना हे। सबसे पहले पहले ही आ जायेगा।

कर्नाटक जॉब कार्ड लिस्ट नाम वाइज

अब आपको अपना MGNREGA Karnataka Job Card List पता करने के लिए सबसे पहले इस सूची में अपना नाम ढूंढना होगा। आपके नाम के सामने ही आपको आपका NREGA Karnataka Job list मिल जाएगा। यही आपका मनरेगा कर्नाटक जॉब कार्ड लिस्ट होगा अब आप इसे नोट कर सकते हैं।
निष्कर्ष
आर्टिकल के अंत में आपका आभार व्यक्त करते है की आपने इसे लास्ट तक पढ़ा और अपना अनमोल समय हमे दिया ,जिस से आपका काम भी आसान हो गया और आपने घर बैठे बैठे ही कर्नाटक नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट प्राप्त कर ली।
NREGA Job Card List Karnataka Online Check Importants Links
| कर्नाटक जॉब कॉर्ड लिस्ट | Click Here |
विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025
“अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न”
विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025
Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar & Ajeevika Mission (Gramin)
FAQ G RAM G Nrega KARNATAKA
1. विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 क्या है?
विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025, ग्रामीण रोजगार एवं विकास से संबंधित एक कानून है। इस कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के अकुशल मजदूरी वाले रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करके और उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास को विकसित भारत @2047 की परिकल्पना के अनुरूप ढालना है।
2. विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम कब लागू होगा?
विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) की गारंटीः वीबी-जी राम जी (विकसित भारत – जी राम जी) अधिनियम, 2025, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद, 01/07/2026 से देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा।
3. महात्मा गांधी एनआरईजीए को कब निरस्त किया जाएगा?
केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद, महात्मा गांधी एनआरईजीए योजना 01/07/2026 से निरस्त हो जाएगी।
4. क्या विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम को सभी राज्यों में एक साथ लागू किया जाएगा?
जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद, विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 01/07/2026 से पूरे देश में लागू होगा।
5. इस अधिनियम के तहत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है?
यह अधिनियम वैसे प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वैतनिक रोजगार की गारंटी देता है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं।
6. क्या राज्य सरकारों को इस अधिनियम के तहत योजनाएं बनाना अनिवार्य है?
जी हां। राज्य सरकारों को इस अधिनियम के लागू होने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप योजनाओं को अधिसूचित करना अनिवार्य है।
7. निरसन के बाद, महात्मा गांधी एनआरईजीए के तहत चल रहे कार्यों का क्या होगा?
महात्मा गांधी एनआरईजीए के अंतर्गत चल रहे कार्य, प्रारंभ होने की तिथि पर वीबी-जी राम जी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जारी रह सकते हैं। इन कार्यों को सुचारू रूप से स्थानांतरित किया जाएगा और यह सुनिश्चित करते हुए इन्हें पूरा करने की प्राथमिकता दी जाएगी कि सार्वजनिक परिसंपत्तियां अधूरी न रह जाएं और सामुदायिक लाभ जारी रहें।
8. क्या विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम में परिवर्तन के दौरान महात्मा गांधी एनआरईजीए के तहत रोजगार जारी रहेगा?
जी हां। महात्मा गांधी एनआरईजीए के तहत रोजगार वीबी जी राम जी के प्रारंभ होने तक निर्बाध रूप से जारी रहेगा।
9. प्रारंभ होने से पहले निर्बाध रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?
उभरती मांग के पैटर्न और जमीनी आवश्यकताओं के अनुरूप राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों को पर्याप्त श्रम बजट उपलब्ध कराया गया है ताकि निर्बाध रोजगार के अवसर और समय पर मजදूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
10. क्या परिवर्तन की अवधि के दौरान नए कार्यों की शुरुआत की जा सकती है?
जी हां। जहां चल रहे कार्य रोजगार की मांग को पूरा करने की दृष्टि से अपर्याप्त होंगे, वहां विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम की अनुसूची-1 के अनुरूप कार्यों के संग्रह में से नए कार्य शुरू किए जा सकते हैं।
11. क्या नए अधिनियम के तहत श्रमिकों को रोजगार की गारंटी मिलती रहेगी?
जी हां। प्रत्येक ऐसा ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, उन्हें वैधानिक रोजगार की गारंटी मिलती रहेगी। यह गारंटी प्रति वित्तीय वर्ष में 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है।
12. क्या मौजूदा जॉब कार्ड/कर्मचारी वैध रहेंगे?
जी हां। जिन मौजूदा एमजीएनआरईजीए जॉब कार्ड/श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वे विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक वैध बने रहेंगे।
13. इस अधिनियम के तहत कौन रोजगार पाने का पात्र है?
प्रत्येक ऐसा ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, इस अधिनियम के तहत रोजगार पाने का पात्र होगा।
14. कोई परिवार ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड के लिए पंजीकरण कैसे कराएगा?
जिन ग्रामीण परिवारों के पास एमजीएनआरईजीए जॉब कार्ड नहीं है, वे अपने परिवार के किसी वयस्क सदस्य के जरिए संबंधित ग्राम पंचायत को परिवार के सदस्यों के नाम, आयु और पते की जानकारी जमा करके ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करवाने के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं।
15. कोई परिवार कैसे रोजगार प्राप्त कर सकता है?
ग्रामीण क्षेत्रों के वयस्क सदस्य ग्राम पंचायत के जरिए रोजगार की मांग कर सकते हैं। आवेदन मौखिक रूप से, पूर्वोक्त प्रपत्र 6 के माध्यम से लिखित रूप में या डिजिटल माध्यमों से ग्राम पंचायत, कार्यक्रम अधिकारी या किसी भी अधिकृत व्यक्ति को किया जा सकता है।
16. कितने दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए?
आवेदन की तिथि से 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
17. यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो क्या होगा?
ऐसे श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा।
18. रोजगार उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति में कितना बेरोजगारी भत्ता देय होगा?
यदि रोजगार की मांग के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के पहले तीस दिनों के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के एक-चौथाई से कम नहीं और शेष अवधि के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के आधे से कम नहीं का बेरोजगारी भत्ता देय होगा।
19. क्या विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत बढ़ी हुई मजदूरी दरें दी जायेंगी?
जी हां। इस अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार बढ़ी हुई मजदूरी दरें प्रदान की जायेंगी। इस अधिनियम के तहत नई मजदूरी दरों की अधिसूचना जारी होने तक, महात्मा गांधी एनआरईजीए की मौजूदा मजदूरी दरें लागू रहेंगी।
20. मजदूरी का भुगतान कितने अंतराल पर किया जाएगा?
मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या किसी भी स्थिति में हाजिरी सूची के बंद होने के बाद दो सप्ताह के भीतर किया जाएगा।
21. मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता है?
श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान बैंकों या डाकघरों में उनके व्यक्तिगत खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से किया जाता है।
22. मजदूरी के भुगतान में देरी होने की स्थिति में क्या होगा?
यदि हाजिरी सूची के बंद होने के पंद्रह दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है, तो मजदूरी चाहने वाले विलंब के लिए प्रति दिन बकाया मजदूरी के 0.05 प्रतिशत की दर से मुआवजे के हकदार होंगे।
23. नए अधिनियम के तहत उपस्थिति कैसे दर्ज की जाएगी?
कार्यस्थलों पर उपस्थिति चेहरे की पहचान पर आधारित एक प्रणाली के माध्यम से दर्ज की जाएगी। हालांकि, सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, खराब या अनुपलब्ध नेटवर्क कनेक्टिविटी, तकनीकी समस्याएं, उपकरण संबंधी समस्याएं या अन्य असाधारण परिस्थितियों जैसे वास्तविक मामलों में अपवाद प्रबंधन प्रणाली भी उपलब्ध होगी।
24. क्या श्रमिकों को कार्यस्थल पर सुविधाएं मिलेंगी?
जी हां। कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कार्यस्थल पर सुरक्षित पेयजल, बच्चों के लिए छाया एवं विश्राम के लिए स्थान और प्राथमिक चिकित्सा पेटी अवश्य होनी चाहिए।
25. क्या कृषि के चरम मौसमों के दौरान काम जारी रह सकता है?
बुवाई और कटाई जैसे कृषि के चरम मौसमों के दौरान पर्याप्त श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु, राज्य सरकारें कृषि के चरम मौसमों को कवर करने वाली एक अवधि को अधिसूचित करेंगी। इस अवधि के दौरान इस अधिनियम के तहत कोई कार्य नहीं किया जाएगा।
26. यदि कार्य पांच किलोमीटर से अधिक दूर हो, तो क्या होगा?
जहां तक संभव हो, आवेदक के गांव से 5 किलोमीटर के दायरे में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यदि रोजगार इससे अधिक दूरी पर (लेकिन ब्लॉक के भीतर) उपलब्ध कराया जाता है, तो श्रमिकों को परिवहन और रहने-सहने के खर्चों के लिए मजदूरी दर का 10 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
27. जिला स्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन कौन करेगा?
जिला कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा नामित समकक्ष अधिकारी जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) के रूप में कार्य करेगा।
28. कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कौन कार्य करेगा?
ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी के रूप में ब्लॉक विकास अधिकारी से नीचे दर्जे के अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाएगी।
29. ग्राम पंचायतों की भूमिका क्या होगी?
इस योजना के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायतों की केन्द्रीय भूमिका होगी, जिसमें परिवारों का पंजीकरण, रोजगार के लिए आवेदन प्राप्त करना, कार्यों का निष्पादन, योजना से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव और विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (वीजीपीपी) की तैयारी आदि शामिल हैं।
30. क्या ठेकेदारों को अनुमति दी जाएगी?
जी नहीं, इस अधिनियम के तहत वित्तपोषित कार्यों के निष्पादन हेतु ठेकेदारों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
31. क्या भारी मशीनरी का उपयोग किया जा सकता है?
जी नहीं, सभी कार्य शारीरिक श्रम से किए जायेंगे और जहां तक संभव हो, श्रम को विस्थापित करने वाली मशीनों का उपयोग नहीं किया जाएगा।
32. इस अधिनियम के तहत निधि के बंटवारे का स्वरूप क्या है?
निधि के बंटवारे का स्वरूप इस प्रकार है:
पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 का अनुपात,
विधायिका वाले अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए 60:40 का अनुपात,
विधायिका रहित केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय वित्त पोषण।
33. इस अधिनियम के तहत राज्यवार आवंटन कैसे निर्धारित किए जाते हैं?
राज्यवार मानक आवंटन का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत निर्धारित वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है।
34. सामग्री व्यय का कितना प्रतिशत स्वीकृत किया गया है?
इस अधिनियम के तहत सामग्री घटक पर होने वाला व्यय जिला स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
35. कार्यस्थल पर पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाती है?
प्रत्येक कार्यस्थल पर एक “जनता बोर्ड” प्रदर्शित किया जाना चाहिए जिसमें कार्य का विवरण, अनुमानित श्रम दिवस, सामग्री की मात्रा और मदवार लागत दर्शाई गई हो।
36. जनता को इस योजना की प्रगति के बारे में कैसे सूचित किया जाता है?
प्रमुख मापदंडों, हाजिरी सूचियों, भुगतानों और स्वीकृतियों के डिजिटल और भौतिक प्रदर्शन सहित साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणाली का प्रावधान है। ग्राम पंचायतों को साप्ताहिक आधार पर प्रकटीकरण बैठकें भी आयोजित करनी होंगी।
37. विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपीपी) क्या है?
विकसित ग्राम पंचायत योजना समन्वय पर आधारित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार एक स्थानीय विकास योजना है, जिसे ग्राम पंचायतों द्वारा सहभागी एवं साक्ष्य-आधारित योजना के जरिए विकसित भारत @2047 के अनुरूप तैयार किया गया है।
38. वीजीपीपी क्यों महत्वपूर्ण है?
विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपीपी) इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिनियम के तहत सभी कार्य ग्राम पंचायत द्वारा तैयार और ग्राम सभा द्वारा सहभागी दृष्टिकोण के जरिए अनुमोदित वीजीपीपी से ही शुरू होने चाहिए ताकि आवश्यकता-आधारित, समन्वय-उन्मुख और संतृप्ति-केन्द्रित ग्रामीण विकास नियोजन सुनिश्चित हो सके।
39. इस अधिनियम के तहत किस प्रकार के कार्यों की अनुमति है?
यह अधिनियम सतत और सुदृढ़ ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चार प्रमुख विषयगत क्षेत्रों के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन की अनुमति देता है:
जल सुरक्षा से संबंधित कार्य
ग्रामीण बुनियादी ढांचा
आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा
चरम मौसम से बचाव संबंधी कार्य
40. क्या अन्य योजनाओं के साथ समन्वय किया जा सकता है?
जी हां। यह अधिनियम केन्द्र, राज्य और स्थानीय योजनाओं के समन्वय के जरिए “एकल योजना, बहु-वित्तपोषण” दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।
41. क्या पीएमएवाई-जी के कार्यों को 90/95 व्यक्ति-दिवस मजदूरी सहायता के लिए लिया जा सकता है?
जी हां। लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, आवास संबंधी पीएमएवाई-जी के कार्यों को इस अधिनियम के तहत 90/95 व्यक्ति-दिवस मजदूरी सहायता प्रदान करने के लिए लिया जा सकता है।
42. क्या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान छूट दी जाती है?
जी हां, प्राकृतिक आपदाओं या असाधारण परिस्थितियों के दौरान राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्र सरकार नुमत कार्यों का विस्तार करने, वैतनिक रोजगार बढ़ाने और दस्तावेजीकरण संबंधी मानदंडों में ढील देने जैसी विशेष छूट दे सकती है।
