VB-G RAM G NREGA Job Card List

G RAM G Nrega Maharashtra Job Card List | नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट महाराष्ट्र

Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar & Ajeevika Mission (Gramin)

VB-G RAM G

G RAM G Nrega Maharashtra Job Card List

G RAM G Nrega Maharashtra Job Card List | नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट महाराष्ट्र

Nrega Maharashtra Job Card List: सर्व मराठी बंधू आणि भगिनींना विनम्र, तुमच्या स्वतःच्या NREGA Job संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे.

Nrega Maharashtra: सभी भाइयों को Nrega Job card Maharashtra list 2026-27 की सम्पूर्ण जानकारी देने वाले है, जिस से आपको मनरेगा महाराष्ट्र जॉब कार्ड लिस्ट घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन की सहायता से चेक कर सकते हैं| Mgnrega Maharashtra जॉब कार्ड लिस्ट चेक करने की पूरी प्रक्रिया आपको स्टेप बाय स्टेप बाई स्टेप नीचे दी गई है| जिस से आप आसानी से महाराष्ट्र की लेटेस्ट जॉब कार्ड लिस्ट निकाल सकेंगे।

मनरेगा महाराष्ट्र जॉब कार्ड 

भारत से सभी राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी रोजगार गारंटी योजना लागू है | जिसके कारण गरीब मजदूर परिवारों को उनके पंचायत में ही रोजगार गारंटी का काम मिल रहा है | अगर आप लोग यह जानना चाह रहे हैं की, आपका नाम New Job Card list Maharashtra  सूची में है या नहीं तो आप बड़ी ही आसानी से इसका पता कर सकते हैं | इसके अलावा अपने महाराष्ट्र ग्राम पंचायत लिस्ट भी चेक कर सकते है और यह जान सकते हैं की किन-किन लोगों का जॉब कार्ड बना हुआ है और किसका नहीं | तो चलिये इस जॉब कार्ड लिस्ट महाराष्ट्र के बारे में जानना शुरू करते हैं

Nrega Job Card List Maharashtra Overview

योजना का नामनरेगा जॉब कार्ड लिस्ट महाराष्ट्र(Job Card  Maharashtra )
राज्यमहाराष्ट्र ( Maharashtra )
माध्यमऑनलाइन
विभागग्रामीण विकास मंत्रालय
लाभमनरेगा जॉब कार्ड लिस्ट में नाम चेक करना
आधिकारिक वेबसाइटhttps://mnregaweb2.dord.gov.in

महाराष्ट्र नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट पात्रता 

जॉब कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको कुछ पात्रता और दस्तावेजों को संलग्न करना होगा। जिससे की आप मनरेगा जॉब कार्ड का लाभ ले सको।

  • उम्मीदवार महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए।
  • आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता काम करने के लिए कुशल और इच्छुक श्रमिक होना चाहिए।
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता नंबर
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड

महाराष्ट्र नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट के लाभ

  • मनरेगा महाराष्ट्र योजना के तहत लाभार्थी को 125 दिन का रोजगार दिया जाता है |
  • जिन लोगो को नाम जॉब कार्ड सूचि में आता है केवल उन्ही लोगो को जॉब कार्ड दिया जाता है और उनको ही मनरेगा योजना के तहत रोजगार दिया जाता है |
  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत लोगो को जॉब कार्ड जारी किये जाते है |
  • प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोग आसानी से अपने घर बैठे ऑनलाइन वेबसाइट की मदद से नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट महाराष्ट्र 2026-27 में अपना और अपने परिवार का नाम देख सकते है और इसे लिस्ट को डाउनलोड कर सकते है |
  • लाभार्थी को मनरेगा योजना के तहत प्रतिमाह के निश्चित वेतन राशी दी जाती है जिसका उपयोग वह अपने और अपने परिवार की स्थिति को मजबूत करने में कर सकता है |

नरेगा महाराष्ट्र 2026-27 जिलों की सूची 

Ahmednagar (अहमदनगर)Nagpur (नागपुर)
Akola (अकोला)Nanded (नांदेड़)
Amravati (अमरावती)Nandurbar (नंदुरबार)
Aurangabad (औरंगाबाद)Nashik (नासिक)
Beed (भंडारा)Osmanabad (उस्मानाबाद)
Bhandara (बोली)Palghar (पालघर)
Buldhana (बुलढाणा)Parbhani (परभानी)
Chandrapur (चंद्रपुर)Pune (पुणे)
Dhule (धुले)Raigad (रायगढ़)
Gadchiroli (गढ़चिरौली)Ratnagiri (रत्नागिरि)
Gondia (गोंदिया)Sangli (सांगली)
Hingoli (हिंगोली)Satara (सतारा)
Jalgaon (जलगांव)Sindhudurg (सिंधुदुर्ग)
Jalna (जलना)Solapur (सोलापुर)
Kolhapur (कोल्हापुर)Thane (ठाणे)
Latur (लातूर)Wardha (वर्धा)
Mumbai City (मुंबई शहर)Washim (वाशिम)
Mumbai Suburban (मुंबई उपनगरीय)Yavatmal (यवतमाल)

नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट अमरावती | NREGA Job Card List Amravati

महाराष्ट्र के अमरावती श्रमिक महात्मा गांधी नरेगा गारंटी रोजगार योजना (MGNREGA) से जुड़े हुए हैं। इन सभी श्रमिकों को नरेगा से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ देने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। साथ ही भारत सरकार द्वारा नरेगा के ऑफिशल पोर्टल @https://mnregaweb2.dord.gov.in को लॉन्च करके सभी श्रमिकों के लिए आवश्यक सेवाओं को सुगम बना दिया गया हैं। अमरावती क्षेत्र के मननरेगा श्रमिक ऑनलाइन नरेगा पोर्टल @nrega.nic.in पर नरेगा सूची को देखने के साथ-साथ नरेगा से आए पेमेंट के संपूर्ण विवरण को देख सकते हैं।

महाराष्ट्र नरेगा पेमेंट 

महाराष्ट्र नरेगा मजदूरी कितनी है एक दिन कि 2026-27 में?
मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरो को काम करने पर हर दिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है जिसमे देश के अलग अलग राज्य में एक दिन कि मजदूरी अलग अलग है जिसमे महाराष्ट्र में नरेगा में काम करने वाले मजदूरो को एक दिन कि 202 रुपए मजदूरी दी जाती है जिसमे मजदूरो के जोब कार्ड से लिंक अकाउंट नंबर में DBT के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाती है.

Mahatma Gandhi Nrega maharashtra me apna naam kaise dekhne के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जॉब कार्ड नंबर
  • अपने तहसील और जिले की जानकारी

How To Check NREGA Maharashtra 2026-27 Job card list 

महाराष्ट्र के सभी  जिलो की  MGNREGA Maharashtra Job Card List चेक करने का पूरा प्रोसेस हम आपको स्टेप बाई स्टेप जानकारी दे रहे हे। यदि आप भी महाराष्ट्र के निवासी हैं और नरेगा महाराष्ट्र 2026-27 में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो पोस्ट को आराम आराम से पढ़ कर आसानी से Job Card Maharashtra List निकाल पाओगे।

नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट महाराष्ट्र चेक करने के लिए आपको नीचे बताए हुवे स्टेप को फ्लो करना होगा, जिस से आप अपने NREGA Maharashtra Job Card List download कर पायेंगे।

MGNREGA Job Card List Official Website

Maharashtra New job card list चेक करने के लिए आप सभी को आप आधिकारिक वेबसाइट में जाना है। या तो इसके लिए गूगल में nrega.nic.in टाइप करके सर्च करें या यहाँ फिर सीधा और सरल सा तरीका हमारे द्वारा दिए गए डायरेक्ट लिंक को चुनें। इस लिंक के द्वारा आप सीधे मनरेगा योजना की ऑफिसियल वेबसाइट में जा सकेंगे । डायरेक्ट लिंक ये रहा – https://mnregaweb2.dord.gov.in/

नरेगा जॉब कार्ड महाराष्ट्र की वेबसाइट खुलने के बाद आप सभी को बड़े बड़े अक्षरों में स्क्रीन Generate Report का लिखा दिखाई देगा, इसी Generate Reports विकल्प को अपने अंगूठे से सेलेक्ट कर लीजिए, और एक कदम आगे बढ़ जाए।

State Selection अपने राज्य का चुनाव करना

अब आपके फ़ोन पर, पीसी पर एक स्क्रीन आई होगी जिसमे आप महाराष्ट्र राज्य का नाम लिखा हुवा होगा उसे चुन लेना हे,  ध्यान से सेलेक्ट करे नही तो जॉब कार्ड लिस्ट नही मिलेगा।

जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत चुनें

अब आपके सामने जो फोटो आयेगी, उसमे सबसे पहले साल का चुनाव करना हे, अभी ताजा नंबर लेना हो तो 2026-27 को भरे । उसके बाद आप किस जिलें के निवासी हो वो चुने।

Job Card/Employment Register

अब इस पेज पर आने के बाद आपको बिल्कुल नही घबराना हे इतने सारे ऑप्शन देख कर, इसके लिए हम बैठे है आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए फोटो का स्क्रीन शूट लगा दिया हे ,आपको बस यही पर जाना हे। सबसे पहले पहले ही आ जायेगा।

नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट महाराष्ट्र 2026-27 नाम वाइज

अब आपको अपना  MGNREGA Job Card Maharashtra List पता करने के लिए सबसे पहले इस सूची में अपना नाम ढूंढना होगा। आपके नाम के सामने ही आपको आपका NREGA Maharashtra Job list मिल जाएगा। यही आपका मनरेगा महाराष्ट्र जॉब कार्ड लिस्ट होगा अब आप इसे नोट कर सकते हैं।

Maharashtra Nrega Payment List Check | नरेगा पेमेंट लिस्ट महाराष्ट्र कैसे देखे

  1. सबसे पहले आप सभी को इस Official Website पर जाना होगा.
  2. ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने इसका होम पेज खुलकर आ जाएगा.
  3. Home Page पर जाने के बाद आपको सबसे पहले अपना राज्य सेलेक्ट करना होगा.
  4. राज्य का नाम सेलेक्ट करने के बाद उस राज्य के अंतर्गत जितने भी जिला है. उसकी लिस्ट दिखाई देगा! यहाँ भी आपको अपने जिला का नाम सेलेक्ट करना है.
  5. जिले सेलेक्ट करने के बाद उस जिला के अंतर्गत आने वाले सभी ब्लॉक का नाम खुलकर आ जाएगा! इसमें आपको अपने ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करना है.
  6. Block Select करने के बाद उस ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम पंचायत का खुलेगा! इसमें आपको अपने ग्राम पंचायत के नाम को सेलेक्ट करना है.
  7. ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद मनरेगा रिपोर्ट चेक करने का अलग-अलग ऑप्शन मिलेगा! इसके बाद नरेगा पेमेंट लिस्ट देखना है! इसलिए यहाँ R3 Work वाले बॉक्स में Consoliodate Report Of Payment to Worker के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है.
  8. अब इसके बाद आपके ग्राम पंचायत में जितने भी Job Card धारक है! उनका नाम, कार्य का नाम और पेमेंट कितना आया है. उसकी लिस्ट खुलकर आ जाएगी. यहाँ आप Maharashtra Nrega Payment List Check कर सकते है.
  9. आप Mnrega का Payment कितना और कब आया है. इसकी जानकारी भी चेक कर सकते है. इसके लिए आपके नाम के सामने कार्य के नाम को सेलेक्ट करें.

महाराष्ट्र मनरेगा जॉब कार्ड लिस्ट 2026-27 हेल्पलाईन नंबर

अगर आपको महाराष्ट्र मनरेगा जॉब कार्ड लिस्ट 2026-27 में अपना नाम चेक करने में कोई परेशानी हो रही है, इसके अलावा अगर आपको नरेगा महाराष्ट्र योजना से संबंधित कोई अन्य जानकारी के बारे में पूछना है, तो आप Maharashtra Nrega Helpline Number 1800-111-555 पर संपर्क कर सकते हैं|

निष्कर्ष

आर्टिकल के अंत में आपका आभार व्यक्त करते है की आपने इसे लास्ट तक पढ़ा और अपना अनमोल समय हमे दिया ,जिस से आपका काम भी आसान हो गया और आपने घर बैठे बैठे ही महाराष्ट्र नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट प्राप्त कर ली।

MGNREGA Maharashtra Job Card Importants Links 

महाराष्ट्र जॉब कॉर्ड लिस्ट Click Here
HomeNOTESAI.IN

विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025

“अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न”


विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025

Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar & Ajeevika Mission (Gramin)

FAQ G RAM G Nrega Rajasthan

1. विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 क्या है?

विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025, ग्रामीण रोजगार एवं विकास से संबंधित एक कानून है। इस कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के अकुशल मजदूरी वाले रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करके और उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास को विकसित भारत @2047 की परिकल्पना के अनुरूप ढालना है।

2. विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम कब लागू होगा?

विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) की गारंटीः वीबी-जी राम जी (विकसित भारत – जी राम जी) अधिनियम, 2025, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद, 01/07/2026 से देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा।

3. महात्मा गांधी एनआरईजीए को कब निरस्त किया जाएगा?

केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद, महात्मा गांधी एनआरईजीए योजना 01/07/2026 से निरस्त हो जाएगी।

4. क्या विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम को सभी राज्यों में एक साथ लागू किया जाएगा?

जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद, विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 01/07/2026 से पूरे देश में लागू होगा।

5. इस अधिनियम के तहत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है?

यह अधिनियम वैसे प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वैतनिक रोजगार की गारंटी देता है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं।

6. क्या राज्य सरकारों को इस अधिनियम के तहत योजनाएं बनाना अनिवार्य है?

जी हां। राज्य सरकारों को इस अधिनियम के लागू होने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप योजनाओं को अधिसूचित करना अनिवार्य है।

7. निरसन के बाद, महात्मा गांधी एनआरईजीए के तहत चल रहे कार्यों का क्या होगा?

महात्मा गांधी एनआरईजीए के अंतर्गत चल रहे कार्य, प्रारंभ होने की तिथि पर वीबी-जी राम जी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जारी रह सकते हैं। इन कार्यों को सुचारू रूप से स्थानांतरित किया जाएगा और यह सुनिश्चित करते हुए इन्हें पूरा करने की प्राथमिकता दी जाएगी कि सार्वजनिक परिसंपत्तियां अधूरी न रह जाएं और सामुदायिक लाभ जारी रहें।

8. क्या विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम में परिवर्तन के दौरान महात्मा गांधी एनआरईजीए के तहत रोजगार जारी रहेगा?

जी हां। महात्मा गांधी एनआरईजीए के तहत रोजगार वीबी जी राम जी के प्रारंभ होने तक निर्बाध रूप से जारी रहेगा।

9. प्रारंभ होने से पहले निर्बाध रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उभरती मांग के पैटर्न और जमीनी आवश्यकताओं के अनुरूप राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों को पर्याप्त श्रम बजट उपलब्ध कराया गया है ताकि निर्बाध रोजगार के अवसर और समय पर मजදूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

10. क्या परिवर्तन की अवधि के दौरान नए कार्यों की शुरुआत की जा सकती है?

जी हां। जहां चल रहे कार्य रोजगार की मांग को पूरा करने की दृष्टि से अपर्याप्त होंगे, वहां विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम की अनुसूची-1 के अनुरूप कार्यों के संग्रह में से नए कार्य शुरू किए जा सकते हैं।

11. क्या नए अधिनियम के तहत श्रमिकों को रोजगार की गारंटी मिलती रहेगी?

जी हां। प्रत्येक ऐसा ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, उन्हें वैधानिक रोजगार की गारंटी मिलती रहेगी। यह गारंटी प्रति वित्तीय वर्ष में 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है।

12. क्या मौजूदा जॉब कार्ड/कर्मचारी वैध रहेंगे?

जी हां। जिन मौजूदा एमजीएनआरईजीए जॉब कार्ड/श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वे विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक वैध बने रहेंगे।

13. इस अधिनियम के तहत कौन रोजगार पाने का पात्र है?

प्रत्येक ऐसा ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, इस अधिनियम के तहत रोजगार पाने का पात्र होगा।

14. कोई परिवार ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड के लिए पंजीकरण कैसे कराएगा?

जिन ग्रामीण परिवारों के पास एमजीएनआरईजीए जॉब कार्ड नहीं है, वे अपने परिवार के किसी वयस्क सदस्य के जरिए संबंधित ग्राम पंचायत को परिवार के सदस्यों के नाम, आयु और पते की जानकारी जमा करके ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करवाने के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं।

15. कोई परिवार कैसे रोजगार प्राप्त कर सकता है?

ग्रामीण क्षेत्रों के वयस्क सदस्य ग्राम पंचायत के जरिए रोजगार की मांग कर सकते हैं। आवेदन मौखिक रूप से, पूर्वोक्त प्रपत्र 6 के माध्यम से लिखित रूप में या डिजिटल माध्यमों से ग्राम पंचायत, कार्यक्रम अधिकारी या किसी भी अधिकृत व्यक्ति को किया जा सकता है।

16. कितने दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए?

आवेदन की तिथि से 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

17. यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो क्या होगा?

ऐसे श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा।

18. रोजगार उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति में कितना बेरोजगारी भत्ता देय होगा?

यदि रोजगार की मांग के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के पहले तीस दिनों के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के एक-चौथाई से कम नहीं और शेष अवधि के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के आधे से कम नहीं का बेरोजगारी भत्ता देय होगा।

19. क्या विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत बढ़ी हुई मजदूरी दरें दी जायेंगी?

जी हां। इस अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार बढ़ी हुई मजदूरी दरें प्रदान की जायेंगी। इस अधिनियम के तहत नई मजदूरी दरों की अधिसूचना जारी होने तक, महात्मा गांधी एनआरईजीए की मौजूदा मजदूरी दरें लागू रहेंगी।

20. मजदूरी का भुगतान कितने अंतराल पर किया जाएगा?

मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या किसी भी स्थिति में हाजिरी सूची के बंद होने के बाद दो सप्ताह के भीतर किया जाएगा।

21. मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता है?

श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान बैंकों या डाकघरों में उनके व्यक्तिगत खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से किया जाता है।

22. मजदूरी के भुगतान में देरी होने की स्थिति में क्या होगा?

यदि हाजिरी सूची के बंद होने के पंद्रह दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है, तो मजदूरी चाहने वाले विलंब के लिए प्रति दिन बकाया मजदूरी के 0.05 प्रतिशत की दर से मुआवजे के हकदार होंगे।

23. नए अधिनियम के तहत उपस्थिति कैसे दर्ज की जाएगी?

कार्यस्थलों पर उपस्थिति चेहरे की पहचान पर आधारित एक प्रणाली के माध्यम से दर्ज की जाएगी। हालांकि, सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, खराब या अनुपलब्ध नेटवर्क कनेक्टिविटी, तकनीकी समस्याएं, उपकरण संबंधी समस्याएं या अन्य असाधारण परिस्थितियों जैसे वास्तविक मामलों में अपवाद प्रबंधन प्रणाली भी उपलब्ध होगी।

24. क्या श्रमिकों को कार्यस्थल पर सुविधाएं मिलेंगी?

जी हां। कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कार्यस्थल पर सुरक्षित पेयजल, बच्चों के लिए छाया एवं विश्राम के लिए स्थान और प्राथमिक चिकित्सा पेटी अवश्य होनी चाहिए।

25. क्या कृषि के चरम मौसमों के दौरान काम जारी रह सकता है?

बुवाई और कटाई जैसे कृषि के चरम मौसमों के दौरान पर्याप्त श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु, राज्य सरकारें कृषि के चरम मौसमों को कवर करने वाली एक अवधि को अधिसूचित करेंगी। इस अवधि के दौरान इस अधिनियम के तहत कोई कार्य नहीं किया जाएगा।

26. यदि कार्य पांच किलोमीटर से अधिक दूर हो, तो क्या होगा?

जहां तक संभव हो, आवेदक के गांव से 5 किलोमीटर के दायरे में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यदि रोजगार इससे अधिक दूरी पर (लेकिन ब्लॉक के भीतर) उपलब्ध कराया जाता है, तो श्रमिकों को परिवहन और रहने-सहने के खर्चों के लिए मजदूरी दर का 10 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

27. जिला स्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन कौन करेगा?

जिला कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा नामित समकक्ष अधिकारी जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) के रूप में कार्य करेगा।

28. कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कौन कार्य करेगा?

ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी के रूप में ब्लॉक विकास अधिकारी से नीचे दर्जे के अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाएगी।

29. ग्राम पंचायतों की भूमिका क्या होगी?

इस योजना के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायतों की केन्द्रीय भूमिका होगी, जिसमें परिवारों का पंजीकरण, रोजगार के लिए आवेदन प्राप्त करना, कार्यों का निष्पादन, योजना से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव और विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (वीजीपीपी) की तैयारी आदि शामिल हैं।

30. क्या ठेकेदारों को अनुमति दी जाएगी?

जी नहीं, इस अधिनियम के तहत वित्तपोषित कार्यों के निष्पादन हेतु ठेकेदारों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

31. क्या भारी मशीनरी का उपयोग किया जा सकता है?

जी नहीं, सभी कार्य शारीरिक श्रम से किए जायेंगे और जहां तक संभव हो, श्रम को विस्थापित करने वाली मशीनों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

32. इस अधिनियम के तहत निधि के बंटवारे का स्वरूप क्या है?

निधि के बंटवारे का स्वरूप इस प्रकार है:
पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 का अनुपात,
विधायिका वाले अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए 60:40 का अनुपात,
विधायिका रहित केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय वित्त पोषण।

33. इस अधिनियम के तहत राज्यवार आवंटन कैसे निर्धारित किए जाते हैं?

राज्यवार मानक आवंटन का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत निर्धारित वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है।

34. सामग्री व्यय का कितना प्रतिशत स्वीकृत किया गया है?

इस अधिनियम के तहत सामग्री घटक पर होने वाला व्यय जिला स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

35. कार्यस्थल पर पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाती है?

प्रत्येक कार्यस्थल पर एक “जनता बोर्ड” प्रदर्शित किया जाना चाहिए जिसमें कार्य का विवरण, अनुमानित श्रम दिवस, सामग्री की मात्रा और मदवार लागत दर्शाई गई हो।

36. जनता को इस योजना की प्रगति के बारे में कैसे सूचित किया जाता है?

प्रमुख मापदंडों, हाजिरी सूचियों, भुगतानों और स्वीकृतियों के डिजिटल और भौतिक प्रदर्शन सहित साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणाली का प्रावधान है। ग्राम पंचायतों को साप्ताहिक आधार पर प्रकटीकरण बैठकें भी आयोजित करनी होंगी।

37. विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपीपी) क्या है?

विकसित ग्राम पंचायत योजना समन्वय पर आधारित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार एक स्थानीय विकास योजना है, जिसे ग्राम पंचायतों द्वारा सहभागी एवं साक्ष्य-आधारित योजना के जरिए विकसित भारत @2047 के अनुरूप तैयार किया गया है।

38. वीजीपीपी क्यों महत्वपूर्ण है?

विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपीपी) इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिनियम के तहत सभी कार्य ग्राम पंचायत द्वारा तैयार और ग्राम सभा द्वारा सहभागी दृष्टिकोण के जरिए अनुमोदित वीजीपीपी से ही शुरू होने चाहिए ताकि आवश्यकता-आधारित, समन्वय-उन्मुख और संतृप्ति-केन्द्रित ग्रामीण विकास नियोजन सुनिश्चित हो सके।

39. इस अधिनियम के तहत किस प्रकार के कार्यों की अनुमति है?

यह अधिनियम सतत और सुदृढ़ ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चार प्रमुख विषयगत क्षेत्रों के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन की अनुमति देता है:
जल सुरक्षा से संबंधित कार्य
ग्रामीण बुनियादी ढांचा
आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा
चरम मौसम से बचाव संबंधी कार्य

40. क्या अन्य योजनाओं के साथ समन्वय किया जा सकता है?

जी हां। यह अधिनियम केन्द्र, राज्य और स्थानीय योजनाओं के समन्वय के जरिए “एकल योजना, बहु-वित्तपोषण” दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।

41. क्या पीएमएवाई-जी के कार्यों को 90/95 व्यक्ति-दिवस मजदूरी सहायता के लिए लिया जा सकता है?

जी हां। लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, आवास संबंधी पीएमएवाई-जी के कार्यों को इस अधिनियम के तहत 90/95 व्यक्ति-दिवस मजदूरी सहायता प्रदान करने के लिए लिया जा सकता है।

42. क्या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान छूट दी जाती है?

जी हां, प्राकृतिक आपदाओं या असाधारण परिस्थितियों के दौरान राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्र सरकार नुमत कार्यों का विस्तार करने, वैतनिक रोजगार बढ़ाने और दस्तावेजीकरण संबंधी मानदंडों में ढील देने जैसी विशेष छूट दे सकती है।

Written by

Notes Ai

The NotesAI Editorial Team is dedicated to providing trusted information on Government Yojanas, Sarkari schemes, PM schemes, State Government welfare programs, subsidies, scholarships, pensions, and beneficiary services. Our team verifies information from official government sources and updates articles regularly to ensure accuracy and reliability.